सड़क पर लहराकर, बिना नंबर व बिना ड्राईविंग लायसेंस के ट्रेक्टर चलाने वाले चालक के विरूद्ध सूरजपुर पुलिस ने की एमव्ही एक्ट की कार्यवाही, 8 हजार रूपये लगा समन शुल्क।

सूरजपुर। डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, सुरक्षात्मक उपाए सुनिश्चित कराने एवं यातायात नियमों के प्रति लापरवाही पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए है जिसके परिपालन में पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के उल्लघंन पर कार्यवाही की जा रही है।


दिनांक 22.11.2025 को थाना प्रतापपुर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के एक ट्रेक्टर को लहराकर चलाते देख वाहन को रोकवाया। बिना नंबर के ट्रेक्टर जिसका नंबर सीजी 29 एई 8346 है उसके चालक अनिश पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी करंजवार थाना प्रतापपुर से ड्राईविंग लायसेंस की मांग करने पर लायसेंस नहीं होना बताया जो परमिट शर्तो का उल्लघन करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 66/192 (ए-1सी), 3/181, 39/192(1)(बी) के तहत कार्यवाही कर 8 हजार रूपये का समन शुल्क लिया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने अपील किया है कि परमिट शर्तो का उल्ल्घंन न किया जाए, केवल ड्राईविंग लायसेंस धारकों से ही वाहन चलवाए, वाहन में आगे-पीछे नंबर प्लेट लगे हालत में ही वाहन सड़क पर चले यह सुनिश्चित की जाए और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित रहे, नियमों के उल्लघंन पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *